kanpur; कानपुर देहात में 7 साल पहले 80 वर्षीय रामस्वरूप के जवान बेटे शैलेंद्र की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. मामले में रामस्वरूप ने गांव के ही साथ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. इस केस में अब फैसला आया है.
उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की माती जिला जज की कोर्ट ने पांच सगे भाइयों सहित दो भतीजों को आजीवन करावास की सजा सुनाई है. साथ ही उनपर ग्यारह-ग्यारह हजार का अतिरिक्त अर्थदंड भी लगाया है. कोर्ट ने सात साल पहले दर्ज हुए हत्या के मामले में यह सजा सुनाई है.
हत्या के आरोप में यह पहली और ऐतिहासिक सजा है जिसमें एक ही परिवार के सात लोगों को आजीवन करावास की सजा सुनाई गई है. यह जानकारी जिला शासकीय अधिवक्ता राजू पोरवाल ने दी है.
दरअसल, मामला 15 अगस्त 2017 का है जब शिवली कोतवाली क्षेत्र के जुगराजपुर बिठूर गांव के मजरा कल्याणपुर खेत में बने नलकूप में छप्पर के नीचे बैठे 80 वर्षीय रामस्वरूप के बेटे शैलेंद्र की कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दी गई थी. मामले में बुजुर्ग रामस्वरूप ने गांव के ही पांच सगे भाई रामनारायण उर्फ़ नंबरी, अजमेर सिंह, प्रकाश, रमेश, सुरेश और अजमेर सिंह के दो लड़कों पंकज और नीरज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी.
रामस्वरूप ने कहा था कि उसकी आंखों के सामने नलकूप के पास चारपाई पर बैठे बेटे शैलेंद्र की लाठी, डंडा, सरिया से पीटकर और कुल्हाड़ी काटकर हत्या की गई थी. इस हत्याकांड का केस शिवली कोतवाली में दर्ज करवाया गया था. जिसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों का चालान करने के साथ ही उनके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश की
थी.